पद मुक्त करने की राज्य सरकार के आदेश पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
पदमुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेसी नीति किरणमयी नायक बनी रहेगी।नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश किया था।
इस आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक नहीं जस्टिस चंद्रवंशी की बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज एकल पीठ ने उसे आदेश पर स्थगन प्रदान कर दिया है।

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